UP TET 2019-20 आरक्षण को लेकर दायर हुई याचिका, जानिए कोर्ट ने क्या कहा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यार्थियों को 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।
विनय कुमार पांडेय ने मामले में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि संसद ने संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इसकी अधिसूचना भी 18 फरवरी 2019 को जारी की जा चुकी है और कानून भी प्रभाव में आ चुका है।
इसके बाद राज्य सरकार ने टी ई टी 2019-20 की जारी की गयी विग्यप्ति मैं 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। याचिका का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने आदेश जारी किया है । याचिका की अगली तारीख 14 novmber राखी है।
Source by amarujala
2 Comments
Required step by high court .... govt must take this seriously
ReplyDeleteyes.
Delete@wahkbathai